न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई
चम्पावत, जून 30 -- चम्पावत। सीजेएम निहारिका मित्तल ने चरस तस्करी के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 30-30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मिली जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2025 को पाटी थाना क्षेत्र में वालिक बैरिकयर के पास पुलिस ने अनिल कुमार के पास से 38 ग्राम, राजेश गंगवार से 42 ग्राम और रामचंद्र के कब्जे से 38 ग्राम चरस बरामद की। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की
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