हाजीपुर, अप्रैल 29 -- हाजीपुर। नि.सं. सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 अभिषेक कुमार ने बुधवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के औद्योगिक थाने के अनुसंधानकर्ता सह पुलिस पदाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। अदालत में जमानत याचिका पर बहस करने वाले अधिवक्ता हरेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा केस डायरी नहीं देने पर कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक थानाकांड संख्या 142/ 21 के अभियुक्त मानू कुमार की ओर से अदालत में अग्रिम याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई करते हुए फरवरी 26 से अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांगी जा रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान केस डायरी नहीं रहने पर कार्रवाई की गई। अधिवक्ता ने बताया कि बिस...