रुडकी, जुलाई 28 -- रुड़की, संवाददाता। नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 21 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 ह जार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को प्रतिकर के रूप में हर्जाना भी देना होगा। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण ने 28 सितंबर 2024 को पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उनकी नौ साल की बेटी गांव में ही एक ग्रामीण के घर गई थी। ग्रामीण ने बेटी को दूध देकर एक युवक के घर भेजा था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...