गुमला, अगस्त 27 -- गुमला। सिविल कोर्ट के एडीजे-चार संजीव भाटिया की अदालत ने गुरुवार को नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पालकोट प्रखंड के डीपाटोली हरिजन मुहल्ला निवासी दीपक नायक को 20 वर्षो के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार घटना पांच अक्टूबर 2022 की है। उस दिन क्षेत्र में रावण दहन मेला और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के ...