देहरादून, अप्रैल 24 -- कोई मुकदमा कोर्ट में लंबित है या ट्रैफिक चालान का भुगतान करना है तो लोक अदालत के जरिए एक सुनवाई में निपटा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से नौ मई को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत देहरादून जिला मुख्यालय सहित ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, चकराता और मसूरी न्यायालय परिसरों में लगाई जाएगी। प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर तेजी से निस्तारण करना है। इसमें मुख्य रूप से दीवानी वाद, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, श्रम संबंधी और उपभोक्ता फोरम से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। यह भी पढ़ें- नौ मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत पुलिस या आरटीओ की ओर से काटे गए चालान जैसे ...