बांदा, मई 1 -- बांदा। जिले में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, दीवानी वाद, किरायेदारी, बिजली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, राजस्व, चकबंदी, श्रम वाद सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर होगा। प्राधिकरण की ओर से बताया गया यातायात संबंधी चालानों का भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लंबित बैंकिंग/वित्तीय मामलों के अधिकाधिक निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त 6, 7 व 8 मई को विशेष लोक अदालत का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें लघु आपराधिक, विद्युत संबंधी तथा धारा-138 (चेक बाउंस) के मामलों का निस्तारण आपसी सहमति के आधा...