दरभंगा, मार्च 16 -- बिरौल। व्यवहार न्यायालय बिरौल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने सुनवाई के दौरान मारपीट के मामले में नौ अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष कारावास व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना क्षेत्र के बैरमपुर गांव निवासी सूचिका रेणु देवी की प्राथमिकी पर हुई लंबी सुनवाई के दौरान पीड़िता को 17 वर्षों के बाद न्याय मिली। जिन्हें न्यायालय से सजा मिली है वे सभी सूचिका के गांव के ही रहने वाले हैं। इनमें नकछेदी सदा, राजू सदा, बौका सदा, रामचंद्र सदा, रामबाबू सदा, शिव नारायण सदा, भरत सदा, बदूर सदा और मनिकांत सदा हैं। इन्हें हत्या के प्रयास सहित अन्य कई धाराओं में सजा सुनाई गई है। वर्ष 2008 में बिरौल थाना कांड संख्या 82 में न्यायालय ने सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को एक माह अतिरिक्त कारावास की...