लखनऊ, अक्टूबर 27 -- नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने पर कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान दो दिन के भीतर करना होगा। ओवरटाइम करने पर दोगुना भुगतान करना होगा। वहीं, हर महीने का वेतन अगले महीने की सात तारीख तक देना जरूरी है। यह जानकारी श्रम मंत्रालय की निदेशक ऋचा शर्मा ने मंगलवार को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, केन्द्र सरकार तथा श्रम विभाग यूपी के संयुक्त तत्वावधान में होटल ताज में आयोजित दो-दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम श्रम संवाद 2026 में दी। उन्होंने नई श्रम संहिता के प्रावधानों की जानकारी भी साझा की। साथ ही राज्य से बोनस संबंधी अधिसूचनाएं शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। श्रम राज्यमंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना है। नई श्रम संहिताओं से कर्मचारियों को लाभ ...