प्रयागराज, अक्टूबर 25 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असम राइफल्स में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही में आरोपी को राहत देते हुए 19 नवंबर तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने सुरेन्द्र यादव की याचिका पर अधिवक्ता अशोक कुमार श्रीवास्तव व शबाना आजमी और केंद्र सरकार के अधिवक्ता जीपी सिंह को सुनकर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब भी मांगा है। याची के खिलाफ बलिया के खेजुरी थाने में एफआईआर दर्ज है। यह भी पढ़ें- Prayagraj News: भ्रष्टाचार केस में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने की अनुमति

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