नो इंट्री को लेकर नया आदेश लागू
चतरा, मई 23 -- चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लगातार बढ़ते मालवाहक वाहनों के दबाव को देखते हुए चतरा प्रशासन ने नये आदेश जारी किया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम ने एक संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए हंटरगंज, बरियातू, जोरी तथा टोल बाजार मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश समय में बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार अब भारी मालवाहक वाहनों के लिए नो एंट्री समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले यह प्रतिबंध सुबह 5 बजे से 8 बजे तक प्रभावी था, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। यह संशोधन 23 मई 2026 से लागू हो गया है। बिना अनुमति भारी मालवाहक प्रतिबंधित यदि कोई भारी वाहन निर्धारित समय में प्रवेश करते पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इसको लेकर एसडीओ ने सभी चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस की तैनाती...
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