बिजनौर, जून 11 -- बिना पंजीकरण अवैध रूप से निजी अस्पताल चलाने वाले एक झोलाछाप के खिलाफ नोडल ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. के.पी. सिंह ने थाने में दी गई तहरीर में कहा गया कि ग्राम मंझेडा शकरू निवासी कमरूद्दीन पुत्र अशरफ अंसारी के खिलाफ लगातार बिना पंजीकरण व योग्यता प्रमाण पत्र के निजी अस्पताल चलाने की शिकायत मिली थी। पूर्व में जांच के दौरान झोला छाप का अस्पताल सील कर दिया गया था। कहा गया कि कमरूद्दीन ने शपथ पत्र देकर भविष्य में बिना वैध प्रमाण पत्र और पंजीकरण के चिकित्सा अभ्यास न करने का आश्वासन दिया था।इसके यह भी पढ़ें- बिना डिग्री इलाज कर रहे बंगाली क्लीनिक के संचालक पर एफआईआर बावजूद दोबारा शिकायत मिली कि वह सील की गई क्लीनिक के पास मरीजों को दवा देकर अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। शिकायतकर्ता ने वीडियो स...