रांची, अक्टूबर 3 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एसआईआर-2026 के तहत मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई के संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ और एईआरओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोटिस के अलग-अलग कारणों के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से यह निर्धारित किया जाना है कि संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं, एक अक्तूबर 2026 को उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है अथवा नहीं और संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी है अथवा नहीं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम के सामने तार्किक विसंगति होने के कई कारण हो सकते हैं। गणना प्रपत्र भरने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा गलत ज...