नोएडा हिंसा की आरोपी छात्रा को जमानत देने से इनकार
नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में 13 अप्रैल को औद्योगिक श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने की आरोपी एक छात्रा को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आकृति चौधरी की ओर से पेश वकील से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? हर कोई संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत याचिका दायर कर यहां आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 93,000 मामले लंबित हैं। चौधरी की ओर से पेश वकील ने उनकी मुवक्किल को जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए। यह भी पढ़ें- आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? हमारे पास 93000 मामले, नोएडा हिंसा में छात्रा को जमानत देने से SC का इनकार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर...
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