नोएडा, अप्रैल 30 -- नई दिल्ली, नोएडा, विशेष संवाददाता। गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में वकीलों द्वारा आए दिन हड़ताल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की समिति को जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद बार एसोसिएशन के उन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, जिन्होंने काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत बार एसोसिएशन की ओर से बार-बार हड़ताल के लिए प्रस्ताव पारित किए जाने पर चिंता व्यक्त की, जबकि दिसंबर 2024 में कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशनों को हड़ताल करने या अदालती कामकाज बाधित करने पर रोक लगा दी थी। यह भी पढ़ें- नोएडा में वकीलों के हड़ताल पर हाईकोर्ट को कार्रवाई करने का निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वीरेंद्र सिंह क...
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