नई दिल्ली, मई 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता नोएडा में मजदूर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कानून अपना काम करेगा। यह टिप्पणी करते हुए, शीर्ष अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत को जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को उनके (आरोपियों) साथ दुर्व्यवहार न करने की चेतावनी दी।

मामले की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि 'इन दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। मामला अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा और याचिका ,जो हिरासत में यातना से जुड़ी है, के लंबित होने का, किसी भी पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून को अपना काम करने दें।' पीठ ने केशव आनंद की ओर से दाखिल याचिका पर यह टिप्पणी की। याचिका में आर...