नोएडा, अप्रैल 30 -- नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 8 मई तक निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू की है। यह फैसला श्रमिक आंदोलनों, राजनीतिक गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की ओर से शांति भंग होने की आशंका के चलते लिया गया है। इस दौरान बिना अनुमति के 5 या अधिक लोगों के जमा होने, जुलूस निकालने और सरकारी दफ्तरों के पास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। साथ ही हथियार रखने, हर्ष फायरिंग करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों से श्रमिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन और आंदोलनों का सिलसिला चल रहा था। इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी। प्रशासन ने स्...
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