नई दिल्ली, मार्च 30 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस को 'नो-वेंडिंग' और 'नो-हॉकिंग' जोन बताते हुए वहां अवैध रूप से काम कर रहे सभी वेंडरों को तुरंत हटाने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने दो वेंडरों की याचिका खारिज करते हुए उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया क्योंकि वे पहले भी कई बार ऐसी असफल कोशिशें कर चुके थे। अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में वहां कोई भी अनाधिकृत वेंडर अपना सामान न बेच सके। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डबल बेंच ने 24 मार्च को दो वेंडरों की याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास नेहरू प्लेस इलाके में वेंडिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की यह मांग की कि उनको नेहरू प्लेस इलाके में वेंडिंग ...