नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने 100 रुपये से अधिक की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल लगाई रोक
अररिया, मई 16 -- फारबिसगंज, निज संवाददाता। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भारत से 100 रुपये से अधिक की खरीदारी पर लगाए गए भंसार (कस्टम ड्यूटी) वसूली के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश दायर रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक प्रभावी रखने को कहा है। शुक्रवार को न्यायाधीश हरि प्रसाद फुआल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त इजलास ने प्रधानमंत्री कार्यालय, अर्थ मंत्रालय सहित संबंधित निकायों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तत्काल टैक्स नहीं वसूलने का निर्देश दिया। दरअसल नेपाल सरकार ने 14 अप्रैल 2026 से 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लागू कर दी थी। यह भी पढ़ें- नेपाल में सौ रुपए से अधिक के सामान पर भंसार वसूली पर रोक इसके खिलाफ अधिवक्ता अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह और प्रशांत विक्रम शाह ने सर्वोच्च अदालत में...
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