नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा खारिज
मुजफ्फरपुर, मई 21 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के विरुद्ध दाखिल मानहानि के मुकदमा को एसीजेएम-प्रथम (पूर्वी) पंकज कुमार तिवारी के विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) ने बुधवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट में यह मुकदमा भाजपा नेता व राज्य सरकार के तत्कालीन मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने 24 अगस्त 2018 को दाखिल किया था।परिवाद में कहा गया था कि 26 जुलाई 2018 को पटना में मीडिया के समक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बालिका गृह दुष्कर्म मामले में संलिप्तता को लेकर तत्कालीन मंत्री पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया था। तेजस्वी का बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित व टीवी चैनलों पर प्रसारित हुआ था। इस आरोप को मानहानि वाला बताते हुए तत्कालीन मंत्री सुरेश शर्मा की ओर विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) में 24 अगस्त 2018 क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.