नेटवर्क ठप होने पर दूरसंचार कंपनियां हर्जाना देंगी
नई दिल्ली, अगस्त 5 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन, 2024 में नए संशोधनों का मसौदा जारी किया है। ट्राई ने नए मसौदे में कई सख्त और अहम प्रावधान किए हैं। यदि किसी जिले में मोबाइल या ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगातार चार घंटे से अधिक समय के लिए ठप रहता है, तो उसे बड़ा नेटवर्क आउटेज माना जाएगा। अगर यह समस्या 24 घंटे से ज्यादा समय तक खिंचती है, तो कंपनियों को ग्राहकों को हर्जाना देना होगा। ट्राई ने मसौदे में प्रावधान किया है कि अगर बड़ा नेटवर्क आउटेज होते हैं तो ऐसी स्थिति में पोस्टपेड और प्रीपेड ग्राहकों को तय शर्तों के हिसाब से हर्जाना देना होगा। टेलीकॉम कंपनियों को पोस्टपेड ग्राहक को जितने दिन नेटवर्क प्रभावित रहेग...
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