मेरठ, अक्टूबर 1 -- जिला जज की कोर्ट में चले इस केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था में वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहियों की एक अहम नजीर पेश की है। पुलिस ने इस मामले में लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। लगभग 13 महीनों तक चले ट्रायल में 126 सुनवाई की तारीखें हुईं और आखिरकार जिला जज की अदालत ने बुधवार को सौरभ की हत्या में पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दे दिया। अभियोजन पक्ष की दलील यह भी पढ़ें- अंधविश्वास-स्नैपचैट-ड्रग, मुस्कान-साहिल ने क्यों किया सौरभ का कत्ल; नीले ड्रम कांड का क्या है सचअभियोजन पक्ष की दलील जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे के नेतृत्व में अभियोजन ने 22 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की अटूट कड़ी कोर्ट के समक्ष रखी। अभियोजन ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानते हुए मुस्कान और साहिल के लिए फां...