नीलामी खरीदार के म्यूटेशन का विरोध नहीं कर सकता राज्य :हाईकोर्ट
रांची, जुलाई 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने देवघर के बहुचर्चित भूमि विवाद में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट (बीबीएमटी) को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार और परित्राण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) की अपीलें खारिज कर दीं। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि म्यूटेशन केवल राजस्व वसूली के उद्देश्य से बनाए जाते हैं और राजस्व अधिकारी किसी भूमि के स्वामित्व (टाइटल) का फैसला नहीं कर सकते। हालांकि, मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में एकलपीठ के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- Ranchi News: अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई करना प्रशासन की कानूनी जिम्मेदारी : ...
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