नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को नीट-यूजी के तहत एमबीबीएस दाखिले में चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 91 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को इन कॉलेजों में अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप काउंसिलिंग आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। इन कॉलेजों में अब एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर काउंसिलिंग आगे बढ़ाने की छूट भी दी है। हालांकि, काउंसिलिंग और इसके आधार पर होने वाले...