प्रयागराज, मई 22 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 काउंसिलिंग में एनसीसी 'बी' सर्टिफिकेट धारकों को आरक्षण देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जौनपुर के सक्षम श्रीवास्तव की याचिका पर न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्या वीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रणब कुमार गांगुली ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने अब निरस्त हो चुकी नीट यूजी 2026 परीक्षा दी थी और वह एनसीसी 'बी' सर्टिफिकेट धारक हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी यूजीसीईटी-2026 की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि वहां अनारक्षित वर्ग में एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के एमबीबीएस पाठ्यक्रम क...