नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी धनंजय लोखंडे की एक अर्जी खारिज कर दी। लोखंडे ने अर्जी में सीबीआई को सीएफएसएल भेजी गई सामग्री और उनसे जुड़ी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि फिलहाल अर्जी में कोई दम नहीं है। विशेष सीबीआई जज अजय गुप्ता की अदालत ने आरोपी के वकील और सीबीआई की ओर से पेश आपत्ति सुनने के बाद यह आदेश दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि लोखंडे से जुड़ी सामग्री व उपकरण 27 जुलाई को सीएफएसएल भेजे गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक लंबित है। चार्जशीट में 11 उपकरणों की सीएफएसएल रिपोर्ट दाखिल होने का उल्लेख है, लेकिन आरोपी से जुड़े किसी उपकरण का इसमें जिक्र नहीं है। वकील ने कहा कि इन उपकरणों से संबंधित फॉरवर्डिंग लेटर, जांच के लिए भेजे ...