नीट-पीजी दोबारा कराने संबंधी याचिका खारिज
नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट-पीजी 2026 परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। साथ ही, कोर्ट ने ऐसी याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता और वकील को फटकार लगाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वे बीसीआई से कहेंगे कि वह कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने के लिए वकील के खिलाफ कार्रवाई करे। शीर्ष अदालत ने वकील से कहा कि ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति फुल-टाइम पीआईएल याचिकाकर्ता बन गया है। जहां भी परीक्षाएं होती हैं, आप याचिकाएं दायर करने पहुंच जाते हैं। यह भी पढ़ें- NEET में 160 नहीं 680 अंक बन रहे, लड़की के झूठे दावे पर कोर्ट ने सुनाई सजा, पर एक राहत भी दी आपने पहले रोक लगाने के लिए याचिका क्यों दायर की थी? क्या यह आपके कहने पर हुआ या याच...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.