अयोध्या, फरवरी 19 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने गुरुवार को तीन लाख रुपए के लेनदेन के विवाद में नींद की गोली खिला बेहोश होने के बाद गला घोट कर हत्या के मामले में आरोपी महिला को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। घटनाक्रम के मुताबिक गाजीपुर जिला निवासी राजेश कुमार सिंह अयोध्या कोतवाली के महोबरा चौराहा स्थित ज्ञानेश चंद्र श्रीवास्तव के मकान में किराएदार थे। वह नसरुद्दीन पुर निवासी धर्मवीर सिंह के साथ मार्केटिंग का काम करते थे। दो जून 25 को राजेश की पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। 27 जून 25 की रात 11 बजे उसकी अपने पति से बात हुई थी लेकिन अगले दिन सुबह कई बार फोन किया मगर फोन नहीं उठा। दोपहर बाद जानकारी मिली कि राजेश कुमार की मौत हो गई है। सहायक जिला शासकीय ...