नई दिल्ली, मार्च 12 -- बाजार नियामक सेबी ने निवेशक की मृत्यु के बाद वारिसों को सिक्योरिटीज के ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव किया। इस पहल से नॉमिनी व्यक्ति और कानूनी वारिस वित्तीय संपत्तियों पर आसानी से क्लेम कर सकेंगे। सेबी के एडवाइजरी के अनुसार नियामक ने सरलीकृत दस्तावेजीकरण के लिए मौद्रिक सीमा में संशोधन करने और छोटे दावों के लिए सीधा और निर्बाध प्रसंस्करण (एसटीपी) तंत्र शुरू करने का सुझाव दिया है ताकि कागजी कार्रवाई कम हो सके और दावों के निपटान में तेजी आए। यह भी पढ़ें- LPG गैस का संकट: दिग्गज IT कंपनी ने कर्मचारियों को दिया वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शनक्या कहा सेबी ने? सेबी ने कहा कि सरलीकृत दस्तावेजीकरण के लिए मौजूदा सीमाएं बहुत पहले तय की गई थीं और सिक्योरिटीज की भारी वृद्धि और संपत्तियों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए ...
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