इटावा औरैया, अगस्त 20 -- इटावा । महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश को सीएमओ डा. बृजेंद्र कुमार सिंह ने भेजे पत्र में डा. श्रीनिवास यादव के मामले में अब तक निलंबन आदेश जारी न होने का मुद्दा उठाया है। पत्र में बताया गया कि 10 जून को गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सीएमओ ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4(3) का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई सरकारी लोक सेवक 48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध रहता है तो उसे अभिरक्षा की तारीख से निलंबित समझा जाएगा। यह भी पढ़ें- जेल से छूटे डिप्टी सीएमओ ने दी ज्वाइनिंग तो सीएमओ ने मांगा निलंबन आदेश पत्र के मुताबिक डा. ...