निर्माता व विक्रेता पर लगाया तीन लाख, 60 हजार का जुर्माना
बागेश्वर, जुलाई 13 -- देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो मामलों में कुल 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि 29 अगस्त 2024 को लिए गए नौ एएम टमेटो केचप के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए। जांच में उत्पाद में टमाटर पल्प की मात्रा निर्धारित मानकों से कम मिली। इस पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं जिलाधिकारी बागेश्वर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 के तहत निर्माता मैसर्स दाम्या फूड्स प्रा.लि., विलेज चिकना, शाहाबाद रोड, रामपुर पर तीन लाख रुपये तथा वितरक मैसर्स अक्षरा ट्रेडिंग, कालाढूंगी रोड...
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