नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आप के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने कहा कि उन्हें मामले में आगे कार्यवाही करने का कोई आधार नजर नहीं आता, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है। साथ ही शिकायत खारिज की जाती है। अदालत ने कहा कि चुनावी माहौल में दिए गए राजनीतिक बयान को हर हाल में अपराध नहीं माना जा सकता। संबंधित प्रेसवार्ता का स्वर और संदर्भ पूरी तरह राजनीतिक था और उसमें शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत छवि पर सीधा हमला नहीं किया गया। अदालत ने पूरे रिकॉर्ड और प्रेसवार्ता के ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करने के बाद पाया कि बयान मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और वि...
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