सीतामढ़ी, अप्रैल 12 -- शिवहर। शिक्षा के व्यवसायीकारण के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा163 के तहत डीएम प्रतिभा रानी ने निजी विद्यालयों के लिए कई आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी विद्यालय संचालक व प्राचार्य विद्यार्थियों को विद्यालय की यूनिफॉर्म,पोशाक पाठ्य पुस्तकें व कॉपियां अथवा अन्य स्टेशनरी सामग्री किसी एक ही निर्धारित दुकान व विक्रेता से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। साथ ही सभी निजी विद्यालयों के संचालक सुनिश्चित करेंगे कि अपने विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्षा को लेकर अनिवार्य पुस्तकों एवं यूनिफॉर्म का विस्तृत विवरण (दर सहित) 13 अप्रैल तक विद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करते हुए विद्यालय परिसर के सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा करेंगे। विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफॉर्म में अनावश्यक परिवर्तन नही...