वाराणसी, अगस्त 14 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की फर्म मेसर्स श्री अन्नपूर्णा फूड्स को फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के तहत जारी नोटिस रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। यह भी पढ़ें- तीन महीने में निपटेंगे कदाचार के केस, पूर्णिया में बनी विशेष अदालतकोर्ट का आदेश वाराणसी क्षेत्र के सहायक निदेशक फैक्ट्रीज़ ने गत 15 जून को याची फर्म को एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया था। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार त्रिपाठी ने तर्क दिया कि यह अधिनियम पहले ही निरस्त हो चुका है।ऐतिहासिक तथ्य कोर्ट ने पाया कि व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 21 नवंबर 2025 की अधिसूचना से लागू हो चुकी है। इस संहिता की धारा 143 के अनुसार फैक्ट्रीज़ एक्ट सहित अन्य पुराने अधिनियम उसी तारीख ...