नियुक्ति मामले में उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश निरस्त
रांची, मई 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति मामले में प्रार्थियों की उम्मीदवारी निरस्त करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता में त्रुटि की बात कहते हुए अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी। अदालत ने जेएसएससी को प्रार्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद करीब 60-70 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। यह भी पढ़ें- हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का निर्देश मामले में प्रार्थियों की ओर से वरी...
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