रांची, मई 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जब पूरे राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा पास करने का कार्य कर रहे हैं, तो रांची नगर निगम में नियुक्त असिस्टेंट टाउन प्लानर को यह जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने नगर आयुक्त से शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गौरव कुमार बेसरा की याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के आयुक्त कोर्ट में सशरीर हाजिर भी थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर आयुक्त से पूछा कि रांची नगर निगम में असिस्टेंट टाउन प्लानर के दो पदों पर नियुक्तियां होने के बावजूद उन्हें नक्शा पास करन...