बस्ती, मार्च 24 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने सड़क परिवहन मंत्रालय व टोल प्लाजा को सेवाओं में लापरवाही के लिए दोषी मानते हुए 2 लाख 45 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। टोल प्लाजा को अधिक वसूला गया 100 रुपये ब्याज सहित वापस लौटाना होगा। कप्तानगंज थानाक्षेत्र के ऐंठी गांव निवासी विजय कुमार त्रिपाठी ने चौकड़ी टोल प्लाजा सहित सात लोगों के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में अरविंद कुमार चौधरी के माध्यम से परिवाद दाखिल किया कि घटना के तथ्यों के अनुसार विजय कुमार चार नवंबर 2024 को अपनी बेटी के शैक्षिक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कार से अयोध्या जा रहे थे। हरैया थाना क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के कर्मचारियों से लोकल होने का लाभ देने के लिए कहा और अ...
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