गाज़ियाबाद, फरवरी 17 -- ट्रांस हिंडन। इंदिरापुरम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के उल्लंघन पर नगर निगम ने छह फार्म हाउस को नोटिस दिया है। जांच के दौरान यहां कचरा निस्तारण संबंधी नियमों की अनदेखी पाई गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि नियमों के तहत बल्क में कचरा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर में ही गीले कचरे का निस्तारण करें। एक सप्ताह पहले की गई जांच में पाया गया कि गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं किया जा रहा था और ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण की व्यवस्था भी नहीं थी। निगम ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं हुआ तो फार्म हाउसों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आवश्यक होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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