रामपुर, फरवरी 26 -- बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने कहा कि आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजे संचालकों का भी विशेष योगदान रहता है। बुधवार की शाम चार बजे आयोजित बैठक को संबोधित कर थानाध्यक्ष पंकज पंत ने कहा कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार ही डीजे का इस्तेमाल किया जाए। रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे या किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समयावधि के बाद कहीं भी संगीत बजता पाया गया, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। डीजे मशीन और वाहन को सीज कर दिया जाएगा। दिन के समय भी डीजे की आवाज निर्धारित मानकों के भीतर ही होनी चाहिए। उन्होंने संचालकों को ध्वनि सीमा सीमित रखने के लिए साउंड लिमिटर लगाने की सलाह दी। इसके अलावा कार्य...