निम्मगड्डा प्रसाद को 200 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश
नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हैदराबाद के उद्योगपति निम्मगड्डा प्रसाद और चार कंपनियों को निर्देश दिया कि वे दो हफ्ते में कोर्ट की रजिस्ट्री में 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सुरक्षा राशि जमा करें। यह मामला संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक अदालत के करीब 950 करोड़ रुपये के आदेश से जुड़ा है। यह निर्देश यूएई की अदालत द्वारा 'रास अल खैमाह इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी' (आरएकेआईए) के पक्ष में दिए गए आदेश को भारत में लागू कराने से जुड़े मामले में दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि प्रसाद के परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियां इस राशि की वसूली के लिए एक ही समूह का हिस्सा हैं या नहीं, इसका फैसला हैदराबाद और रंगा रेड्डी की वाणिज्यिक अदालतें करेंगी। शीर्ष अदालत ने व...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.