नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने निपटान समझौते की राशि की गणना के लिए नया फॉर्मूला अधिसूचित किया है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक की राशि वाले मामलों के निपटान के लिए त्वरित प्रक्रिया भी शुरू की गई है। सेबी ने छह अक्तूबर को जारी अधिसूचना में कहा है कि गलत तरीके से अर्जित लाभ, बचाए गए नुकसान या निवेशकों को हुए नुकसान की राशि को समझौता राशि की गणना से अलग रखा जाएगा। इन राशियों का आकलन हो जाने पर उनकी अलग से वसूली की जाएगी। इससे समझौते की शर्तें तय करते समय एक ही राशि की दोहरी गणना नहीं होगी।

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