नई दिल्ली, जून 17 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि निजी स्कूल के कर्मचारी को बगैर शिक्षा निदेशक की मंजूरी के नौकरी से हटाने का आदेश अमान्य है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8(2) का उल्लंघन किया है। इस धारा के तहत निजी स्कूल को बिना सरकारी मदद वाले स्कूल के किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाने की सजा देने से पहले शिक्षा निदेशक की मंज़ूरी लेना जरूरी है। अपीलकर्ता साईं मेमोरियल गर्ल्स स्कूल (बिना सरकारी मदद वाला स्कूल) में सहायक शिक्षिका के तौर पर काम कर रही थीं। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। एक आरोपपत्र जारी किया गया। इस आरोपपत्र में काम ठीक से न करने, सहकर्मियों के साथ बुरा बर्ताव करने व अंग्रेजी की बुनियादी जानकारी न होने के आरोप लगाए गए। एक जांच अधिकारी...