निजी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति की बाध्यता नहीं
लखनऊ, मई 22 -- लखनऊ, कार्यालय संवाददाता विद्यालय प्रबंधन समिति से जुड़ी गाइडलाइन निजी स्कूलों पर लागू नहीं होंगी। यह स्पष्टीकरण शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने मंत्रालय के स्पष्टीकरण का स्वागत किया है।एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2(एन)-चार के तहत यह पहले से ही स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होता है। गैर-अनुदानित निजी स्कूल अपने खर्च पर चलते हैं, सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते। ऐसे में उन पर 75 फीसदी अभिभावकों वाली समिति का ढांचा थोपना व्यावहारिक और कानूनी दोनों रूप से उचित नहीं था। यह भी पढ़ें- निजी स्कूलों की प्रबंध समिति के अध्यक्ष अभिभावक नहीं होंगे शिक्षा मंत्रालय ने ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.