भागलपुर, मार्च 19 -- शिक्षा का अधिकार कानून यानि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा का अवसर मिलता है। ज्ञानदीप पोर्टल से नामांकन का प्रावधान सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बनाया गया है। गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में निशुल्क नामांकन कराया जाता है। जिसमें पूरी फीस सरकार देती है। कोई स्कूल फीस मांगे तो इसकी शिकायत संबंधित शिक्षा अधिकारी से करें। बीईओ तनु कुमारी ने बताया कि सभी निजी विद्यालयों को आरटीई के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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