उन्नाव, फरवरी 2 -- उन्नाव। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पहले चरण के आवेदन की प्रक्रिया 2 से 16 फरवरी तक पूरी की जाएगी। दुर्बल वर्ग के सभी जाति वर्ग के छात्र इसमें आवेदन कर सकते है। इसके लिए अभिभावक की सालाना दो लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। जबकि अलाभित समूह में सामान्य को शामिल नहीं किया गया है। बाकी सभी जाति वर्ग के छात्र इसका हिस्सा बन सकते है। शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए छात्रों के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। तीन चरणों में प्रक्रिया को पूरा करने के बाद छात्र-छात्राओं को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। पहले चरण में 2 से 16 फरवरी तक आवेदन और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं लॉक...