पटना, मार्च 11 -- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन कराने की तारीख 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) को पत्र भेजा है। साथ ही चेतावनी दी है कि आरटीई के तहत नामांकन नहीं लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पत्र में कहा गया है कि आरटीई के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए 23 फरवरी को सभी जिलों द्वारा प्रथम चरण में रैंडमाइजेशन किया गया। इसमें चयनित छात्रों का विद्यालय में नामांकन 10 मार्च तक नामांकन लेना था। निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन नामांकन के लिए चयनित 69 हजा...