पटना, मार्च 25 -- राज्य में नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों का नामांकन भी अब निजी विद्यालयों में होगा। इसको ध्यान में रखते हुए बुधवार को समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्‍य सचिव डॉ बी. राजेन्दर ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि दिव्‍यांग बच्‍चों का निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए विशेष पहल की जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के निदेशक की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह समिति राज्‍य के निजी विद्यालयों में दिव्‍यांग बच्‍चों के नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सुझाव देगी। साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने, निजी विद्यालय संघ प्रतिनिधियों के साथ संबंधित विषय पर बैठक करने का नि...