निजी स्कूलों पर डीएम का आदेश, मनमानी फीस वसूली पर लगेगा लाखों का जुर्माना
कटिहार, अप्रैल 12 -- कटिहार, वरीय संवाददाता जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब सख्त लगाम कसने की तैयारी कर ली गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निजी विद्यालय अब पुन: नामांकन शुल्क (री-एडमिशन फीस), अनावश्यक वार्षिक शुल्क या अन्य किसी प्रकार का अनुचित शुल्क नहीं वसूल सकेगा। साथ ही, अभिभावकों को किसी एक निर्धारित दुकान से ही किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर पुस्तकों व यूनिफॉर्म का विवरण करें सार्वजनिकप्रशासन ने बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के तहत निर्देश दिया ह...
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