उरई, जनवरी 29 -- उरई। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक और पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रारंभिक कक्षा की कुल छात्र संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है।

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