निजी स्कूलों की प्रस्वीकृति पर 90 दिनों में फैसला लेना होगा
पटना, मई 28 -- निजी विद्यालयों को स्वीकृति देने में लेटलतीफी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि तीन माह के अंदर निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति पर फैसला करना होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इसके अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) की विस्तार से समीक्षा की गई। इसमें यह बात सामने आई कि निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति के लिए आए मामलों का निष्पादन समय पर नहीं हो रहा है। इसमें महीनों लग रहे हैं। इसके बाद उच्च स्तर पर तत्काल इसको लेकर निर्देश जारी किया गया। यह भी कहा गया कि जिन जिलों में प्राप्त आवेदनों को 90 दिनों के अंदर निष्पादित नहीं किया जाता है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर ...
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