बगहा, अप्रैल 19 -- बेतिया, बेतिया कार्यालय कोई भी निजी स्कूल पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में अपनी फीस में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है। यदि कोई स्कूल 7 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे कम से कम 6 महीने पहले शुल्क नियामक समिति को विस्तृत प्रस्ताव देना होगा और मंजूरी लेनी होगी। उक्त बाते समग्र शिक्षा की डीपीओ गार्गी कुमारी ने कही। जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय संचालकों की बैठक शिक्षा भवन सभागार में आयोजित हुई। बैठक में बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के तहत निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क संग्रहरण के विनियमन तथा उससे संबंधित विषयों पर विशेष चर्चा की गई। डीपीओ गार्गी कुमारी ने कहा कि बिहार में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए 'बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019' लागू ह...
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